ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए BS4 समय सीमा बढ़ाई जा सकती है
हाइलाइट्स
कंद्र सरकार निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए BS4 समय सीमा को टालने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन के बारे में विचार कर रही है और इसके लिए सुझाव भी मांग रही है. इसका कारण कोरोनोवायरस महामारी को बताया जा रहा है. फिल्हाल BS4 मानदेडों वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों को बेचने और पंजीकरण करने की समय सीमा 1 अक्टूबर, 2020 है. सरकार इस समय सीमा को 1 अक्टूबर, 2021 तक के लिए बढ़ाने के बारे में सुझाव मांग रही है.
उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिसाब से इसके लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय और विभिन्न निर्माण उपकरण निर्माताओं की भी यही इच्छा है कि समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए. उनका कहना है कि उत्सर्जन मानकों के अगले चरण को लागू करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है. उनके हिसाब से COVID-19 स्थिति को देखते हुए इनको इस साल लागू किया जाना मुश्किल है. सरकार 18 जुलाई, 2020 के बाद ही इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी जो मंत्रालय को सुझाव भेजे जाने की समय सीमा भी है.
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 4 वाहनों की बिक्री और रेजिस्ट्रेशन पर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को लगाई फटकार
इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में बीएस 4 यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री के लिए पूर्व निर्धारित 31 मार्च 2020 की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया था. यह फैसला सुनाया गया था कि लॉकडाउन समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर कंपनियां 10% बचे हुए BS4 वाहनों की बिक्री ही कर सकेंगी. साथ ही यह भी कहा कि वाहनों को बिक्री के 10 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा और दिल्ली एनसीआर में कोई भी बीएस 4 वाहन नहीं बेचा जाएगा.
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