कोरोनावायरस: सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आवाजाही के सफाई दिशानिर्देश जारी किए
हाइलाइट्स
कोरोनवायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के एक महीने बाद, केंद्र ने देश भर में आवश्यक सेवाओं के ट्रांसपोर्टरों के लिए सफाई सुरक्षा निर्देशों जारी किए हैं. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक एनीमेशन वीडियो के माध्यम से बताया है सफाई के मामले में ड्राइवरों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं. मंत्रालय ने इन ड्राइवरों का सम्मान करने का भी आह्वान किया है क्योंकि यह लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरी सामान और दवाइयां पहुंचा रहे हैं.
वाहनों के अंतर-राज्यीय सीमा पार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है.
केंद्र ने इन ड्राइवरों से हर समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा है. उन्हें जब भी संभव हो कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोने के लिए कहा गया है और वाहन चलाते या बाहर निकलते समय मास्क भी पहनना होगा. हमेशा वाहनों में एक सैनिटाइज़र होना चाहिए और नियमों के अनुसार एक सहायक और चालक के अलावा अन्य यात्रियों को गाड़ी में नही होना है. चेक पोस्ट, लोडिंग-अनलोडिंग पॉइंट और रेस्तरां में लोगों के साथ निकट संपर्क में आने का मौका होने पर, सभी समय पर सामाजिक दूरी का पालन करना है और वाहनों को हर रोज़ सैनिटाइज भी करना होगा.
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कुछ चीज़े करने के लिए मना भी किया गया है. इसमें फटे, पहले इस्तेमाल किए गए या पुराने मास्क का उपयोग नहीं करना और वाहन में एक से अधिक सहायक को यात्रा करने की अनुमति नहीं देने की बात करी गई है. केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान सार्वजनिक जीवन को आसान बनाने के लिए आवश्यक सामान ले जाने वाले अंतर-राज्यीय वाहनों की सुविधा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है.
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