आज रात से अनिवार्य होंगे फास्टैग, टोल प्लाज़ा पर कैश भुगतान होगा दोगुना
हाइलाइट्स
केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाज़ा की सभी लेन को 15 फरवरी/16 फरवरी 2021 की आधी रात से "शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन" के रूप में घोषित कर दिया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ होगा या, जिस वाहन में वैध या काम कारने वाला फास्टैग नहीं होगा, उसे शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने पर दोगुने शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा.
undefinedAs per NH Fee Rules 2008, any vehicle without FASTag or without valid, functional “FASTag” entering the “FASTag lane” shall pay a fee equivalent to two times of the fee applicable to that category from 15/16 February midnight.
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 14, 2021
रविवार जारी एक बयान में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और बिना किसी बाधा के मार्ग का सुविधा देने के लिए ऐसा किया गया है. मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था. इसके बाद इस समयसीमा को 15 फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था.
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श्रेणी एम का अर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले एक मोटर वाहन है. और श्रेणी एन का तात्पर्य है 'एक मोटर वाहन जिसमें सामान ले जाने के लिए कम से कम चार पहिए हैं और जो सामान के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं. पिछले साल नवंबर में सरकार ने यह बी कहा था कि फास्टैग के बिना वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं किया जाएगा.
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