सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की
हाइलाइट्स
केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 से नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है. ये नियम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि, बोर्ड की शक्तियां व कार्य जैसी कई चीज़ें बताते हैं. बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा और यह भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय शुरु कर सकता है. बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी जबकि इसमें कम से कम तीन या अधिकतम सात सदस्य तक हो सकते हैं. इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.
बोर्ड वाहन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नई वाहन तकनीकों को बढ़ावा देगा.
बोर्ड सड़क सुरक्षा, नए विचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने तथा यातायात व मोटर वाहनों को नियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा. इसके अलावा बोर्ड पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक भी तैयार करेगा. यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकरणों, राजमार्ग प्राधिकरणों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए दिशानिर्देश भी बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे.
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बोर्ड सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सलाह व सहायता भी देगा. मुसीबत में मदद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में अच्छे तौर-तरीकों को प्रोत्साहन देना भी बोर्ड का काम होगा. साथ ही बोर्ड वाहन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नई वाहन तकनीकों को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता को बढ़ाएगा.
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