भारत की एंटीट्रस्ट बॉडी ने लगाया मारुति सुज़ुकी पर Rs. 200 करोड़ का जुर्माना
हाइलाइट्स
भारत के अविश्वास नियामक या कहें तो एंटीट्रस्ट रेगुलेटर ने भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता, मारुति सुज़ुकी पर रु 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने को लेकर नियामक द्वारा सोमवार को कहा गया कि, कंपनी ने मुकाबले के लिए गलत नीति अपनाई है जिसमें डीलर्स को कारों पर डिस्काउंट देने के लिए मजबूर किया गया है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया CCI ने 2019 से इस मामले पर नज़र जमाकर रखी थी जब मारुति पर डीलर्स को डिस्काउंट या ऑफर्स को सीमित रखने का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे, इससे डीलर्स के बीच मुकाबले में बुरा प्रभाव पड़ा है और अगर डीलर्स को अपने हिसाब से काम करने दिया जाता तो ग्राहकों को वाहन संभवतः कम कीमत पर भी मिल सकते थे.
जांच के बाद एक आदेश जारी किया गाय है जिमें सीसीआई ने Maruti Suzuki को "इस नीति को बंद करने और इससे परहेज करने" को कहा है, और यह भी कहा है कि अगले 60 दिनों में कंपनी जुर्माने की राषि जमा करे.
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मारुति का ज़्यादातर हिस्सा जापान की सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पार है जिससे तत्काल प्रभाव से इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया है.
(हेडलाइन के अलावा इस खबर को एनडीटीसी स्टाफ द्वारा एडिट नहीं किया गया है, यह एक सिंडिकेट फीड से आई खबर है.)
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