सरकार ने 2023 से सभी वाहनों के लिए माइलेज मानकों को लागू करने का प्रस्ताव दिया
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई अधिसूचना जारी कर मोटर वाहनों की कई श्रेणियों को अप्रैल 2023 से ईंधन की खपत मानकों के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है. 1 जुलाई, 2022 को जारी अधिसूचना में नियम 115 जी में संशोधन का प्रस्ताव है. केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत कई श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी वाहनों को शामिल किया जाएगा. वर्तमान मानदंड एम1 श्रेणी के तहत सभी चार पहिया वाहनों के लिए आते हैं - वार्षिक ईंधन खपत मानकों का अनुपालन करने के लिए यात्री वाहन (क्वाड्रिसाइकिल शामिल नहीं) जिसमें 9 लोगों तक और 3.5 टन से कम वजन के साथ बैठने की क्षमता है.
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“सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईंधन खपत मानकों (FCS) के अनुपालन को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 115 G में संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2022 को भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी शुल्क वाले मोटर वाहनों के लिए एक अधिसूचना जारी की है. (MoRTH) ने यह भी कहा कि मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुरूपता की प्रक्रिया के अनुसार एफसीएस के निरंतर अनुपालन को सत्यापित किया जाएगा.”
undefinedMoRTH has proposed compliance with Fuel Consumption Standards (FCS) for motor vehicles of various categories, from 1 April 2023. This is aimed at expanding the ambit of FCS-complaint vehicles, and thus introducing more fuel efficient vehicles. pic.twitter.com/8vSm3EWfVc
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) July 6, 2022
मसौदा अधिसूचना में एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के तहत आने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य निरंतर गति ईंधन खपत परीक्षण की मांग की गई है, जिसमें टिपर ट्रकों से अलग - 3.5 टन (3,500 किग्रा) से अधिक के सकल वाहन वजन के साथ विभिन्न श्रेणियों के वाहन शामिल हैं. अधिसूचनाओं में कहा गया है कि भारत में आयातित या निर्मित सभी वाहनों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित ईंधन खपत मानकों के अनुपालन की जांच के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होगी.
मंत्रालय का कहना है कि नई अधिसूचना का उद्देश्य ईंधन दक्षता परीक्षण मानकों की प्रयोज्यता को बढ़ाकर "अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है" अधिसूचना वर्तमान में सभी हितधारकों के लिए इसके जारी होने की तारीख से 30 दिनों तक टिप्पणियों के लिए खुली है.
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