सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आधिकारिक तौर पर देश में ट्रैक्टरों के लिए प्रदूषण मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए एक नई तारीख के बारे में एक अधिसूचना जारी की है. सरकार ने इस साल अक्टूबर से अक्टूबर 2021 तक ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण मानदंडों की समय सीमा बढ़ा दी है. अधिसूचना के अनुसार, ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण मानदंड 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर निर्माता और कृषि संघों से आए अनुरोध के बाद लिया गया है.
MoRTH has notified amendment to CMVR 1989, deferring the applicability date for implementing the next stage of emission norms for tractors (TREM Stage-IV) to 1st Oct next year. Read more: https://t.co/Z6oYkkhuC5 pic.twitter.com/5ssKmFiHog
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) October 5, 2020
इसके अलावा, परिवहन मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों के लिए नए प्रदूषण मानदंडों की समय सीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है. अब, निर्माण उपकरण वाहन के लिए नए मानदंड 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में जीएसआर 598 (ई) दिनांक 30 सितंबर, 2020 के माध्यम से संशोधन को अधिसूचित किया है, जो ट्रैक्टरों के लिए प्रदूषण मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए इस साल अक्टूबर से अगले साल 1 अक्टूबर तक बढ़ाता है. "
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पहले इन वाहनों के नए प्रदूषण नियमों को अक्टूबर 2020 से लागू किया जाना था
मंत्रालय ने आगे कहा, "निर्माण उपकरण वाहनों के लिए, प्रदूषण मानदंडों के अगले चरण को 1 अप्रैल 2021 से लागू होने का प्रस्ताव है, जो छह महीने का मोहलत प्रदान करता है." इस संशोधन के साथ सरकार अन्य मोटर वाहनों और कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के प्रदूषण मानदंडों के बीच भ्रम से बचने का भी प्रयास कर रही है.