अवैध हो चुके फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल चुकाना होगा
हाइलाइट्स
देश भर के टोल प्लाजा पर FASTags का उपयोग करने के नियमों में केंद्र सकरार ने कुछ बदलाव किए हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना में कहा गया है कि यदि अवैध या न चलने वाले FASTag के साथ कोई वाहन समर्पित FASTag लेन में प्रवेश करता है तो यह उसे दंड देना होगा. ऐसे वाहनों को अब से वास्तविक टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा. अब तक डबल टोल केवल तभी लागू होता था जब वाहन FASTag को लेकर नहीं आता था और समर्पित FASTag लेन में प्रवेश करता था.
अगर FASTag वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी.
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क में यह संशोधन सभी श्रेणी के वाहनों के लिए लागू है. यह देखा गया था कि कई लोग कैश लेन में लंबी कतारों से बचने के लिए अमान्य FASTags के साथ समर्पित FASTag लेन का उपयोग कर रहे थे. यह FASTag लेन में जाम लगा देता था और इसके लिए किसी तरह के दंड को प्रावधान भी नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इस गतिविधि पर रोक लगा दी है.
यह भी पढ़ें: कोरोनावायरस लॉकडाउन: टोल प्लाज़ा फिर खुले, शुल्क भी बढ़े
मंत्रालय सक्रिय रूप से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTags के उपयोग पर ज़ोर दे रहा है. FASTags के इ्स्तेमाल को दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था और आजकल हर प्लाजा में केवल 1 लेन को नकद में टोल शुल्क लेने की अनुमति है, जबकि अन्य सभी लेनों को केवल वैध FASTags के साथ ही एक्सेस किया जा सकता है. जब मार्च 2020 में कोरोनावायरस लॉकडाउन शुरू हुआ तो टोल प्लाजा पर शुल्क का लेना सरकार द्वारा रोक दिया गया था. लॉकडाउन का पहला चरण समाप्त होने पर बढ़ी हुई दरों के साथ टोल लेना दुबारा शुरू किया गया था.
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