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दिल्ली में पिछली सीटबेल्ट न लगाने पर सरकार हुई सख्त, काटा जा रहा Rs. 1,000 का चालान

दिल्ली पुलिस अब कार सवारों पर पीछे की सीट पर बेल्ट न लगाने पर रु. 1,000 का जुर्माना लगा रही है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित सितंबर 14, 2022

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हाइलाइट्स

    देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं लगातार सरकार को सतर्क कर रही हैं और सरकार सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए लगातार नियमों में बदलाव करती जा रही है. अब आप अगर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार चलाते हैं और आपके साथ पिछली सीट पर बैठे आपके सह यात्रियों ने सीटबेल्ट नहीं लगा रखी है, तो आपका चालान काटा जाएगा. ध्यान रहे पिछली सीट पर बैठे आपके साथी सीटबेल्ट लगाना ना भूलें क्योंकि ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस रु.1000 का चालान गाड़ी के ड्राइवर को थमा सकती है.

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    हालांकि, पिछली सीट पर सीटबेल्ट लगाने का नियम पहले से है, लेकिन लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं. हाल ही में देश के नामी उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गयी थी, जिसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय साइरस मिस्त्री ने पिछली सीट पर सीटबेल्ट नहीं लगा रखी थी. इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीटबेल्ट लगाने के नियम को गम्भीरता से लेने की बात कही थी. इस बयान के बाद पिछली सीट पर भी सीटबेल्ट ना लगाने पर चालान की शुरूआत हो गयी है. इसके साथ ही लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है.

    यह भी पढ़ें: सड़क सुरक्षा महीना 2021: दिल्ली में कारों की पिछली सीट पर बेल्ट, दुपहिया वाहनों पर शीशे लगाना हुआ ज़रूरी

    जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक हैं और उन्होंने भारत में इससे ज़ुड़े कई नियमों में बदलाव के साथ, वाहन निर्माताओं को एंट्री लेवल कारों के मानक वैरिएंट में भी 6 एयरबैग लगाने का सुझाव दिया था.

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