कारों में ड्राइवर के अलावा अब अगले यात्री के लिए अनिवार्य हो सकता है एयरबैग
हाइलाइट्स
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय करते हुए, वाहन चालक की बगल वाली सामने की सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए एक एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है. फिल्हाल देश में बिकने वाली कारों में केवल ड्राइवर के लिए एयरबैग होना ही मानक है. देश की कई सबसे ज़्यादा बिकने वाली छोटी कारें इसी नियम का पालन करती हैं और केवल ड्राइवर के लिए ही एयरबैग उपल्बध कराती हैं.
इस कदम की कारों की कीमतें में थोड़ा इज़ाफा हो सकता है.
सरकार ने इन नियम को बदलने के लिए उचित समय सीमा के बारे में भी लोगों से राय मांगी है. मंत्रालय की योजना है कि देश में कारों के नए मॉडलों में 01 अप्रैल, 2021 से और मौजूदा मॉडलों में 01 जून 2021 से पहले कम से कम अगले दो यात्रियों के लिए एयरबैग अनिवार्य रूप से लगाने होंगे. इस आशय से एक मसौदा अधिसूचना संख्या जीएसआर-797 (ई), दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है.
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सरकार ने सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर morth@gov.in के ई-मेल पते पर आमंत्रित की हैं. इसके बाद ही सरकार अंतिम फैसला लेगी कि इस नियम को लागू करना चाहिए या नही. यात्रि सुरक्षा सरकार के लिए एक अहम मुद्दा रही है और कुछ साल पहले की ही बात है जब मंत्रालय ने देश में बिकने वाली हर कार में कम से कम एक एयरबैग को लगाना ज़रूरी किया था. हालांकि कुछ ऑटो कंपनियां पहले से ही अपनी सभी कारों में अनिवार्य रूप से कम से कम दो एयरबैग लगाती आ रही हैं.
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