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पर्यटक वाहन चलाने वालों को अब मिलेगा पूरे देश के लिए परमिट

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर परमिट जारी किया जाएगा. परमिट 3 महीने के लिए दी जाएगी, उसके गुणक में तीन साल तक बढ़ाया जाएगा.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित मार्च 15, 2021

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हाइलाइट्स

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम से पूरे देश में वाहन चलाने के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद इसे आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा. नए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021 के रूप में जाना जाने वाला नियमों का नया सेट जीएसआर 166 (ई) को दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया है और नए नियम 01 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे. सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता की तारीख तक लागू रहेंगे.

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    सरकार के मुताबिक इससे बिना किसी बाधा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा 

    परमिट के नए नियम से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद, मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही देने के के उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं. इसके अलावा, नए नियम तीन महीने या इसके गुणकों की अवधि के लिए परमिट देंगे जिसे तीन साल की अवधि के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है.

    यह भी पढ़ें: 15 साल से पुराने वाहन को दोबारा रजिस्टर कराना 25 गुना से ज़्यादा महंगा होगा

    यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है. यह एक केंद्रीय डेटाबेस और ऐसे सभी परमिटों की फीस को भी मिलाएगा जो पर्यटकों की अवाजाही में तेज़ी लाने के साथ सुधार की गुंजाइश, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा.
     

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