सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्री-ओन्ड कार बाजार के लिए नए नियम जारी किए
हाइलाइट्स
नई प्री-ओन्ड कार बाजार में कई नियामक कमियों के सामने आने के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री और खरीद के आसपास धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जिसके लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है और वाहन री-सेल बाजार के लिए नए नियम जारी किये गए हैं.
मंत्रालय ने बुधवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा “वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में, कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे, ट्रांसफर के लिए वाहन के ट्रांसफर के दौरान आने वाली समस्या, तीसरे पक्ष द्वारा किये गए डैमेज या देनदारियों के संबंध में विवाद, चूककर्ता आदि के निर्धारण में कठिनाई आती थी.”
undefinedMoRTH proposes to build a comprehensive regulatory eco-system for pre-owned, or the 2nd hand, car market by amending Central Motor Vehicle Rules, 1989. pic.twitter.com/D7r03Gbq5B
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) September 14, 2022
प्राधिकरण अब रजिस्टर्ड वाहनों के डीलरों को रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से प्राधिकरण प्रमाणन प्राप्त करने के लिए बाध्य करेगा, जो मसौदे के अनुसार पांच साल के लिए वैध होगा.भारत में जमीन और विशेष रूप से प्री-ओन्ड वाले वाहनों को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस के आगमन के साथ", मंत्रालय ने कहा.
हालांकि, ऑनलाइन कार री-सेलिंग में इस वृद्धि ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों के प्रति संवेदनशील बना दिया है.
बिचौलियों को अब प्रत्येक रजिस्टर्ड वाहन के बारे में अधिकारियों को सूचित करना होगा, जिसे री-सेल के लिए लिया जाएगा साथ ही वाहन के मूल मालिक पर भी प्रकटीकरण और अनुपालन का हिस्सा होगा.
नई ट्रांसफर प्रक्रिया भी ऊपर उल्लिखित अनुपालन प्रक्रियाओं के पूरा होने पर बिचौलियों को वास्तविक मालिक बनने की अनुमति देगी. अधिसूचना में कहा गया है, "पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलर अपने कब्जे वाले वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र के रिन्यूवल / फिटनेस प्रमाण पत्र के रिन्यूवल, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, एनओसी, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम होंगे."
इसके अलावा, मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यात्रा रजिस्टर को बनाए रखना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसमें यात्रा का विवरण होगा, जैसे यात्रा का उद्देश्य, चालक, समय, माइलेज आदि.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि, इन नियमों से रजिस्टर्ड वाहनों के बिचौलियों या डीलरों को पहचानने और उन्हें सशक्त बनाने के साथ-साथ ऐसे वाहनों की बिक्री या खरीद में धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
मंत्रालय के अनुसार, हितधारक 30 दिनों के भीतर मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणी और प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Last Updated on September 15, 2022
पुरानी कारों पर शानदार डील
सभी यूज़्ड कार देखें- 12,000 km
- डीज़ल
- आटोमेटिक
- 65,000 km
- डीज़ल
- मैन्युअल
- 46,324 km
- पेट्रोल
- एएमटी
- 77,700 km
- डीज़ल
- मैन्युअल
- 88,000 km
- डीज़ल
- आटोमेटिक
- 72,000 km
- डीज़ल
- आटोमेटिक
- 24,110 km
- डीज़ल
- आटोमेटिक
अपकमिंग कार्स
अपकमिंग बाइक्स
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स