वाहन रेजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में दिव्यांगजनों की जानकारी शामिल करने के लिए नए नियम बने
हाइलाइट्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने रेजिस्ट्रेशन के समय वाहनों के मोलिकों के बारे में ज़्यादा जानकारी पानो के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इससे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को विशेष लाभ होगा. मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "यह मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक सीएमवीआर के तहत विभिन्न रूपों में मालिकों की ठीक जानकारी नहीं मिलती है. इससे ऐसे दिव्यांगजनों के लिए मुश्किल होती है जो सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं. इसके मद्देनजर CMVR 1989 के फार्म 20 में संशोधन किया गया है".
जीएसटी रियायत का लाभ उठाने वाले खरीदार 5 साल की अवधि के लिए वाहन बेच नहीं सकते हैं.
प्रस्तावित संशोधनों के बाद दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे. खरीदारों को इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में रियायत नहीं ली है और जीएसटी रियायत का लाभ उठाने के बाद वह 5 साल की अवधि के लिए वाहन नही बेचेंगे. यह रियायत केवल उन वाहनों के लिए ली जा सकती है जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और जिनके पास 1200 cc और 1500 cc से बड़े पेट्रोल और डीज़ल इंजन नहीं है.
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सरकार ने यह भी कहा है कि पंजीकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के मालिकाना की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए. इनमें स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, चैरिटेबल ट्रस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन (जीएसटी रियायत के बिना / रियायत के साथ), शैक्षणिक संस्थान, फर्म, सरकार / उपक्रम, व्यक्तिगत, स्थानीय प्राधिकरण, कई मालिक, अन्य, पुलिस विभाग, राज्य सरकार और राज्य परिवहन निगम / विभाग शामिल हैं.
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